गोरखपुर: गेहूं काटने वाली इस मशीन पर लगी रोक, उपयोग करने पर होगी कार्रवाई

विनित पाण्डेय

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Gorakhpur News: गोरखपुर जनपद में गेहूं की फसद पककर खेतों में तैयार हो गई है किसान फसल कटाई की तैयारी कर रहे हैं इसी बीच गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने भूसा बनाने वाली मशीन से गेहूं कटाई पर रोक लगा दिया है.

गेंहू काटने के इस मशीन पर लगी रोक

जिलाधिकारी ने यह निर्णय विगत कई वर्षों के रिकार्ड को देखते हुए स्ट्रा रिपर युक्त मशीन से गेहूं कटाने के दौरान निकलने वाली चिंगारी से आग लगने की घटना को संज्ञान में लेकर फैसला किया है. 15 अप्रैल तक रोक लगा दी है. इस दौरान अग कहीं मशीन चलती मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. डीएम कृष्णा करूणेश की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

इसलिए लगा रोक

हर साल गेहूं की फसल में आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है. जिसकी जांच में यह बात सामने आई है कि भूसा बनाने वाली मशीन से निकलने वाली चिंगारी के कारण गेहूं की फसल में आग लग जाती है. डंठल से भूसा बनाने के दौरान चिंगारी निकलकर बगल के खेत में खड़ी फसल को जला दे रही है. इससे जिला प्रशासन ने इस मशीन के प्रयोग पर रोक लगा दी है. साथ ही जिला प्रशासन ने आग लगने से फसलों को होने वाले नुकसान पर किसानों को मुआवजा की घोषणा कर दिया गया है.

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जिला प्रशासन ने उठाया ये कदम

आग लगने की घटना में जिन किसानों की फसल जलती है, उन्हें जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा. आपदा निधि से 24 घंटे के भीतर मुआवजा दे दिया जाएगा. खलिहान निधि के अंतर्गत 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी बीमा का लाभ किसानों को दिया जाएगा.

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डीएम कृष्णा करूणेश ने कहा कि जिले में गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाएं काफी दुर्भाग्यपूर्ण हैं. यह बात सामने आ रही है कि स्ट्रा रिपर के प्रयोग से निकलने वाली चिंगारी के कारण आग लग रही है। इसे देखते हुए जिले में मशीन के प्रयोग को 15 अप्रैल तक प्रतिबंधित कर दिया गया है. प्रभावित किसानों का आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. आपदा निधि और अन्य योजनाओं के जरिए उन्हें मुआवजा मिलेगा.

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