शामली: पांच साल की बच्ची से रेप के दोषी को घटना के 4 महीने बाद उम्र कैद की सजा

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उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कैराना में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची से रेप के दोषी युवक को शनिवार, 30 अक्टूबर को उम कैद की सजा सुनाई है.

यह फैसला अदालत ने घटना के करीब चार माह बाद सुनाया है. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने साबिर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप) और पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष पॉक्सो अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, “बच्ची शामली की रहने वाली है. 15 जून को वह रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर अपने अभिभावकों से पिछड़ कर भीड़ में गुम हो गई. आरोपी साबिर ने उसे अकेले देखा और स्थिति का फायदा उठाकर रेप किया.”

सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने मामला दर्ज किया और आरोप पत्र दाखिल किया था. उसके बाद आरोपी साबिर को गिरफ्तार कर लिया गया था.

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