UP: कोर्ट ने 2018 के एक मामले में DSP समेत 15 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के दिए आदेश

भाषा

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उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने साल 2018 के एक मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, थानाध्यक्ष और पुलिस चौकी प्रभारी समेत 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

याचिकाकर्ता सुभाष चंद्र रुहेला के अधिवक्ता दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया, “यह मामला थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत साल 2018 का है. मेरे मुवक्किल की पुलिस चौकी बिरला मंदिर क्षेत्र स्थित साड़ी कारखाने को प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने 20 अप्रैल 2011 को प्रदूषण मानक पूरे न कर पाने के आरोप में सील कर दिया था, जिसके बाद कुछ लोग 13 जुलाई 2018 को उक्त फैक्टरी को ढहा रहे थे.”

शर्मा ने बताया कि रुहेला की ओर से सूचना देने पर मौके पर पुलिस पहुंची लेकिन, फैक्टरी को ढहाने से रोकने के बजाय उसे तोड़ने और सामान लूटने में सहयोग किया.

उन्होंने बताया कि इसी मामले में, शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (शहर) विजय शंकर मिश्र, गोविंद नगर थाना प्रभारी बैजनाथ, बिरला मंदिर पुलिस चौकी प्रभारी जय सिंह राणा और एक दर्जन आरक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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