किशोरी को थाने में बुलाकार जबरन शराब पिलाने और फिर उससे रेप के आरोप में दरोगा पर केस दर्ज

भाषा

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प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाने में तैनात एक दरोगा के खिलाफ एक किशोरी को पहले थाने में बुलाकर जबरन शराब पिलाने और फिर उससे रेप करने के आरोप में अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) रोहित मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि न्यायालय के आदेश पर महेशगंज में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म के आरोप तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाले पॉक्सो कानून की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

उन्होंने बताया कि महेशगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने न्यायालय को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दारोगा महेंद्र सिंह ने पिछली 30 जून को उसकी किशोर बेटी को पूछताछ के बहाने थाने में बुलाकर जबरन शराब पिलायी और उसके साथ रेप किया.

आरोप के मुताबिक दरोगा ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. मिश्रा ने बताया कि लड़की के घर से चले जाने से जुड़े हाल ही के एक मामले में पूछताछ के लिए दारोगा ने उसे थाने में बुलाया था.

अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कानून) पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए पुलिस उपनिरीक्षक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था.

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