हमीरपुर: 28 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 17 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नाहिद अंसारी

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

हमीरपुर जिला अदालत (Hamirpur Crime News) ने 28 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में एक साथ 17 हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोहरे हत्याकांड का यह मामला 28 साल पुराना है, जिसमें 25 लोगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. इस दौरान पांच आरोपियों की मौत हो गई, जबकि तीन आरोपी अभी भी फरार हैं.

दोहरी हत्या का यह मामला जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में चकोठी गांव का है. यहां 15 मार्च, 1994 को पुरानी रंजिश के चलते दो लोग जसवंत और मोतीलाल की धारदार हथियार से गोली मारकर हत्या सामूहिक हत्या कर दी गई थी. जिसपर वादी मुकदमा रमेशचन्द्र ने 25 हत्यारों के खिलाफ कुरारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

इसमें सुरेन्द्र सिंह, राम अवतार, वीर सिंह, राजेन्द्र बाबू, दद्दू , विजय सिंह, भूरा सिंह, जाहर सिंह, राजेन्द्र सिंह, भीकम सिंह, छोटा, ओमप्रकाश, अर्जुन सिंह, भरत सिंह, महाराज, लाला, पप्पू, संतोष सिंह, शिव बदन, कामता सिंह, पुतान सिंह, इन्द्रपाल सिंह और सूरज सिंह शामिल थे. इसके साथ ही कुछ अन्य आरोपी के खिलाफ भी 16 मार्च 1994 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

वादी मुकदमा रमेशचन्द्र ने बताया की उसके भाई जसवंत को उसके घर के दरवाजे में गोलियों से छलनी कर उसकी हत्या कर दी गई थी और आरोपियों ने गांव के ही मोतीलाल को घेर लिया था, जो जान बचाकर रिठारी की तरफ भागा था. जहां फूला के घर में हत्यारोपियों ने उसे भी घेर कर गोलियों से भूनकर मार दिया था.

विशेष लोक अभियोजन अधिवक्ता विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 28 साल तक कोर्ट में चला, जिसपर आज अपर जिला जज एससी-एसटी कोर्ट न्यायाधीश मो. असलम सिदक्की ने 17 हत्यारोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा वा 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है, जबकि फरार चल रहे तीन आरोपियों की पत्रावली अलग की गई है.

हमीरपुर जिले में और शायद पूरे प्रदेश में एक साथ 17 हत्यारों को उम्र कैद दिए जाने की यह पहला मामला है. एक साथ 17 हत्यारों को उम्र कैद की सजा मिलने की खबर के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

हमीरपुर: पांच दिन से गायब युवती का शव पेड़ से लटका मिला, परिजनों ने जताई ये आशंका

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT