बिकरू कांड: गैंस्टर विकास दुबे की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सरेंडर करने का आदेश

संजय शर्मा

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उत्तर प्रदेश में कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के बाद कथित पुलिस मुठभेड़ मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. बता दें कि ऋचा की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि आत्मसमर्पण के बाद अगर ऋचा जमानत याचिका दाखिल करती हैं, तो उनपर कानून के मुताबिक सुनवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि ऋचा दुबे की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हैरत जताते हुए कहा कि जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, तो अब FIR खारिज करने की मांग कैसे की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी.

क्या है मामला?

दरअसल, ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की मांग की थी. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC की धारा 419 और 420 के तहत दर्ज एक मामले की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था. ऋचा पर मर्जी के बिना कथित तौर पर नौकर का सिम कार्ड इस्तेमाल करने का भी आरोप है.

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ऋचा दुबे ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1 अक्टूबर, 2021 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया था. तत्काल मामले में दर्ज प्राथमिकी और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी.

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बता दें कि ऋचा गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी है, जो पिछले साल कानपुर के कुख्यात बिकरू मुठभेड़ में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड था. बाद में उसे पुलिस ने कथित मुठभेड़ में मार गिराया था.

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