बिजनौर: माफिया मुनीर, रेयान को फांसी की सजा का ऐलान, NIA के Dy SP और उनकी पत्नी को मारा था

कुमार अभिषेक

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बिजनौर की जिला अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोलियों से भूनकर हत्या करने के आरोपी मुनीर और रिहान को फांसी की सजा सुनाई है ओर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है, जबकि साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

बिजनौर के सहसपुर में 2 अप्रैल 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की उस समय रात को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी जब वह स्योहारा से अपनी भांजी की शादी से वापस लौट रहे थे.

डिप्टी एसपी की हत्या के बाद प्रदेश और केंद्र सरकार में हड़कंप मच गया था. इस हत्या को पहले आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने से जोड़कर देखा जा रहा था लेकिन बाद में हत्या खुलासा होने पर पता लगा था कि डिप्टी एसपी तंजील अहमद के हत्या उसके पड़ोस में रहने वाले मुनीर और उसके साथी रेयान ने की थी.

पुलिस ने जांच के बाद मुनीर, रेयान, तंजीम,जैनी, और रिजवान को गिरफ्तार किया था आज बिजनौर अपर जिला सत्र न्यायाधीश डॉ विजय कुमार ने मुनीर और रेयान को हत्या का दोषी पाते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई है और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया है. वहीं इसके तीनों अन्य साथी तंजीम, जैनी और रिजवान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

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जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण कुमार के अनुसार, 6 साल तक कोर्ट में चले इस मामले में 19 लोगों की गवाही हुई और 159 तारीख ए लगने के बाद आज अदालत में अपना फैसला सुना दिया. मुनीर के खिलाफ कुल 33 मुकदमे दर्ज हैं. मुनीर एक राज्य स्तर का अपराधी है और वह उत्तर प्रदेश के टॉप टेन वांटेड में शामिल है.

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