योगी सरकार के मंत्री नंदी इस मामले में पाए गए दोषी, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा, जानिए

समर्थ श्रीवास्तव

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यूपी की योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज मुकदमे में उन्हें दोषी पाया गया है.कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी दो धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं. आईपीसी की धारा 147 और 323 में उन्हें दोषी पाया गया है.

बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी पर आरोप लगा था कि उनके समर्थकों द्वारा तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करवाया गया. सपा समर्थकों को लेकर जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ.

आरोप ये भी लगा था कि सपा कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान पिटाई गई जिसमें कई घायल हो गए. उस समय नंदी कांग्रेस पार्टी में थे और उनके खिलाफ सपा ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी. इस मामले में सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला ने नंदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.

गौरतलब है कि एक साल की सजा होने के बावजूद भी गोपाल गुप्ता नंदी की विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं होगी, क्योंकि सदस्यता रद्द होने के लिए दो या फिर उससे ज्यादा साल की सजा होनी चाहिए. मगर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नंदी को एक साल की सजा सुनाई है. ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं होगी.

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