ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की दी अनुमति

पंकज श्रीवास्तव

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Varanasi News: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है. साइंटिफिक सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना होगा. कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे करना है. साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और है. यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र ने लक्ष्मी देवी और अन्य की याचिका पर दिया है.

हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Mosque)  में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है. हाईकोर्ट ने ASI को बिना क्षति पहुंचाये शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया है. बता दें कि वाराणसी की एक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से इंकार कर दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है. इस बारे में जानकारी हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दी.

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बता दें कि ज्ञानवापी मामले में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया था. बता दें कि पिछले साल 16 मई को कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से बरामद हुआ था कथित शिवलिंग . कोर्ट ने 22 मई को वाराणसी जिला जज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

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