ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की दी अनुमति
Varanasi News: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक…
ADVERTISEMENT

Varanasi News: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है. साइंटिफिक सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना होगा. कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे करना है. साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और है. यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र ने लक्ष्मी देवी और अन्य की याचिका पर दिया है.









