मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा को कोर्ट घोषित कर चुका है भगौड़ा, अब कुर्क हो सकती है संपत्ति

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UP News : मऊ पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. ये मुकदमा थाना दक्षिण टोला में दर्ज किया गया है. इस थाने में पहले से दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित व फरार अफशा के द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किए जाने और लगातार गिरफ्तारी से बचने के कारण मऊ पुलिस ने यह कार्रवाई की है. न्यायालय के द्वारा एनबीडब्ल्यू और 82 की कार्रवाई के बाद भी अभी तक वह न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुई हैं. इसके पहले उनको न्यायालय द्वारा भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है.

मऊ पुलिस की दो टीमें गाजीपुर स्थित उनके आवास पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. उसके बाद भी अभी तक अफशा अंसारी का कोई सुराग नहीं लग सका है. मुकदमे के विवेचक ने न्यायालय के आदेशों का अफशा द्वारा उल्लंघन किए जाने पर यह कार्रवाई की है. इसके बाद भी अगर वह गिरफ्तार या न्यायालय में हाजिर नहीं हुई तो उनकी चल और अचल संपत्ति की कुर्क की जाएगी.

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मऊ के सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि आफशा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया और उनके द्वारा खुद को लगातार गिरफ्तारी से बचाए जा रहा है. विवेचना की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए विवेचक द्वारा सोमवार को थाना दक्षिण टोला में मुकदमा अपराध संख्या 111/2022 धारा 174 A आईपीसी अफशा अंसारी के विरुद्ध दर्ज कराया गया है.

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हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है बेल एप्लीकेशन

सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि इससे पहले आफशा अंसारी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था. इनके अपराधिक कृत्यों और उनकी पारिवारिक आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने ये आवदेन खारिज कर दिया था. अब इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट न्यायालय मऊ से धारा 83 का आदेश प्राप्त करके नियमानुसार इनके चल और अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

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