मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा फैसला, लंबित केस पर हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

संजय शर्मा

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Uttar Pradesh News: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुडे सभी मामलों की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा. मुख्य मामले में याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत मे चल रहे सभी मामलों को अपने पास मंगाया है. अब हाईकोर्ट ही मथुरा जमीन विवाद मामले पर सुनवाई करेगा. 3 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका को स्वीकारा. हाईकोर्ट ने जिला जज मथुरा को सारे लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया जिसके बाद अब इस मामले में लंबित सारे मुकदमों का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा. कोर्ट में दायर कीगई अर्जी में कहा गया है कि मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला राष्ट्रीय महत्व का है। इसको देखते हुए सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जानी चाहिए.

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दरअसल, मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत की बजाय हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सुनवाई किए जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि यदि मामले को हाई कोर्ट स्थान्तरित न किया जा सके तो उस स्थिति में मथुरा की निचली अदालत में अलग अलग कोर्ट्स में दाखिल याचिकाओं पर एक कोर्ट में ही सुनवाई की जाए. बता दें कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना है. विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है.

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