यूपी के हरदोई में नौकर के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी और नौकर को दोषी पाया है. अदालत ने नौकर और मृतक की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा की सजा के साथ अर्थदंड भी दिया है. थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले मनीष श्रीवास्तव ने 9 साल पहले शीतल वर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था. मनीष का डीजे का काम था जिसे उनका नौकर राहुल कश्यप देखता था. राहुल का मनीष के घर आना-जाना था. इसी दौरान मनीष की पत्नी शीतर का नौकर राहुल से अफेयर हो गया. नौकर और पत्नी को मनीष ने एक साथ देख लिया. मनीष ने इस संबंधों का विरोध किया तो पत्नी ने नौकर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पुलिस की जांच में दोनों पर संदेह हुआ. पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल लिया. मामले में 5 साल बाद अदालत का फैसला आया है. पूरी खबर यहां पढ़ें…