‘भड़काऊ भाषण’ मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) पर अब कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है. अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब 27 अक्टूबर को फैसला आएगा. इसके लिए रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी है.
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यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. जिस पर भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
जिसके बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी. जिसको लेकर अब 27 अक्टूबर को फैसला आना बाकी है.
शनिवार को आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया था कि ‘हमने अपनी पूरी बहस कर ली है. जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है. यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं. अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है. अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है. हमने जो पॉइंट्स उठाए थे, वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए.’
‘यह केस कब दर्ज हुआ था और क्या है पूरा मामला?’
इस पर वकील विनोद शर्मा ने बताया था, “7-9-2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी. आजम खान ने एक जगह स्पीच दी थी. इस स्पीच के संबंध में अभियोजन पक्ष ने यह मुकदमा दर्ज किया था. हमारा यह कहना है कि ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है.”
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