यूपी में वोटर लिस्ट को लेकर CEO का बड़ा आदेश, फॉर्म-7 में गलत जानकारी दी तो होगी ये कार्रवाई

समर्थ श्रीवास्तव

18 Oct 2026 (अपडेटेड: 18 Oct 2026, 11:58 AM)

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम हटवाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 भरते समय सावधानी बरतनी होगी.

UP Voter List Form 7 Rules

UP Voter List Form 7 Rules ( Photo: Representational)

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UP Voter List Form 7 Rules: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम हटवाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 भरते समय सावधानी बरतनी होगी. अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या झूठी आपत्ति दर्ज कराता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को फॉर्म-7 से जुड़े आवेदनों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

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फॉर्म-7 में गलत आपत्ति मिली तो होगी कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची तैयार करने, उसमें सुधार करने या किसी का नाम जोड़ने अथवा हटाने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देना अपराध है. फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराने वाले आवेदक से भी निर्धारित घोषणा ली जाती है. यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जांच में आपत्ति गलत या मनगढ़ंत पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसलिए फॉर्म भरते समय सही जानकारी देना जरूरी है.

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निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा

CEO के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे. इनके तहत सभी संबंधित अधिकारियों को फॉर्म-7 के जरिए प्राप्त आपत्तियों की जांच और उनका निस्तारण नियमानुसार करने को कहा गया है. गलत जानकारी या मनगढ़ंत आपत्ति सामने आने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही निर्वाचन अधिकारियों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों से इन नियमों का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी मिल सके.

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरें

नवदीप रिणवा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए शनिवार को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया. इसके तहत पात्र नागरिकों, खासकर महिलाओं और युवाओं से फॉर्म-6 भरवाए गए. इस अभियान का उद्देश्य पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है, ताकि वे मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें.

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मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि वे 24 अक्टूबर को होने वाले विशेष अभियान के दौरान अपनी और परिवार के सदस्यों की जानकारी संबंधित बूथ की मतदाता सूची में जरूर जांच लें. अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को जमा कर सकता है. इसके अलावा, नाम जोड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है. अधिकारियों का जोर है कि मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में सही जानकारी दें और किसी भी तरह की गलत घोषणा से बचें.