पूरा शहर वीरान था… मुख्तार-अफजाल को सजा हुई तो कृष्णानंद की पत्नी अलका राय हुईं भावुक

यूपी तक

उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार देते हुए सजा…

ADVERTISEMENT

UP Tak
social share
google news

उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 10 साल की सजा के साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया. वहीं, कोर्ट ने बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.

कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण में दर्ज गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ यह सजा सुनाई है.

कोर्ट के इस फैसले के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने बेहद भावुक अंदाज में फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है. फेसबुक पोस्ट में उन्होंने पति की फोटो के साथ एक अपनी तस्वीर भी डाली है.

यह भी पढ़ें...

उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा,  “पूरा शहर वीरान था आपके जाने के बाद. बस हौसला मिला लोगों के विश्वास से. आज न्याय के मंदिर से आवाज आई. इंसाफ मिला है उस त्याग तपस्या से. जो आपके जाने के बाद भी हममें. लोगों ने आपके होना का विश्वास दिलाया था.”

ये भी पढ़ें- मुख्तार-अफजाल के बाद कौन संभालेगा अंसारी ब्रदर्स की विरासत? परिवार पर ही दर्ज 97 केस

गौरतलब है कि 29 नवंबर, 2005 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्‍या कर दी गई थी. इस घटना में कृष्णानंद राय के सुरक्षाकर्मी सहित कई सहयोगी मारे गए थे.

जानिए गैंगस्टर केस की पूरी डिटेल

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे. 1051/2007, मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ था. इसमें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण हत्याकांड को दिखाया गया था. गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने इसपर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और ₹500000 का जुर्माना लगाया.

1052/2007, इसमें अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज था. इसमें अफजाल अंसारी को सिर्फ कृष्णानंद राय हत्याकांड में साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था. इस केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की जेल और ₹1लाख का जुर्माना लगाया.

    follow whatsapp