काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, HC ने ASI सर्वे वाले आदेश पर लगाई रोक

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वाराणसी के विश्वेश्वर नाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद जमीन विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. हाई कोर्ट ने विवादित परिसर के एएसआई सर्वे वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में वाराणसी कोर्ट की प्रोसिडिंग पर भी रोक लगा दी है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं पर यह फैसला दिया है, जिनमें वाराणसी की एक अदालत के 8 अप्रैल 2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी.

बता दें कि सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक (दीवानी जज) अदालत, वाराणसी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को अपने खर्चे पर विवादित परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद का निर्माण कराने के लिए क्या मंदिर को ध्वस्त किया गया था.

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याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी थी कि वो याचिका जिस पर वाराणसी कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था, पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 4 के तहत खुद में ही विचार करने योग्य नहीं थी क्योंकि यह धारा 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजास्थल की धार्मिक प्रकृति के बदलाव के संबंध में मुकदमा दायर करने या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही से रोकती है.

जस्टिस प्रकाश पाडिया ने इन याचिकाकर्ताओं के वकीलों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 9 सितंबर को सुनाया गया है.

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