जेल में ही मनेगी बाहुबली धनंजय की होली…HC से मिला जौनपुर के पूर्व सांसद को झटका

आनंद राज

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Dhananjay Singh
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Prayagraj: बाहुबली और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh News) को होली से पहले बड़ा झटका लगा है. बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में धनंजय सिंह की सुनवाई टल गई है. अब हाई कोर्ट धनंजय सिंह की याचिका पर होली के बाद सुनवाई करेगा. बता दें कि धनंजय सिंह ने 7 साल की सजा के खिलाफ और जमानत को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी.

आज होने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई पर धनंजय सिंह के समर्थकों की खास निगाह थी. समर्थकों का मानना था कि हाई कोर्ट से उनके नेता को राहत मिल जाएगी और रिहाई के साथ-साथ उनकी सजा पर भी रोक लगा दी जाएगी. मगर हाईकोर्ट में बुधवार यानी आज इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में ज्यादा केस होने की वजह से धनंजय सिंह की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई नहीं की. इसी के साथ अब ये सुनवाई होली तक टल गई है. अब होली के बाद ही धनंजय सिंह की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा.

इस केस में मिली है धनंजय सिंह को सजा

बता दें कि पिछले दिनों ही धनंजय सिंह को जौनपुर की एसपी-एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी. धनंजय सिंह के सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को भी कोर्ट ने सजा सुनाई थी. ये पूरा मामला नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकाने और आपराधिक साजिश को लेकर था. इसमें धनंजय सिंह और उनके करीबी संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था. इसी मामले में कोर्ट ने धनंजय सिंह और उनके सहयोगी को 7-7 साल की सजा सुनाई थी.

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इसी सजा के खिलाफ धनंजय सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जौनपुर कोर्ट के फैसले को धनंजय सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मगर अब इस केस की सुनवाई होली के बाद की जाएगी.

चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ही धनंजय सिंह को मिल गई थी सजा

दरअसल धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से मैदान में उतार दिया था. इसके फौरन बाद धनंजय सिंह ने अपने दम पर चुनावी ताल ठोकने का ऐलान कर दिया था. उनकी इस घोषणा के बाद ही धनंजय सिंह इस मामले में दोषी पाए गए थे और कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी थी. इसी के साथ धनंजय सिंह का लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना फंस गया था.

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