ज्ञानवापी के तहखाने में क्या मिला? मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले हिस्से की आज मिलेगी चाबी

कुमार अभिषेक

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ज्ञानवापी के तहखाने में क्या मिला? मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले हिस्से की आज मिलेगी चाबी
ज्ञानवापी के तहखाने में क्या मिला? मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले हिस्से की आज मिलेगी चाबी
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Gyanvapi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने शनिवार को दूसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य शुरू किया. आपको बता दें कि इससे पहले टीम ने शुक्रवार को भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम किया था. वहीं, शनिवार से मुस्लिम पक्ष भी ASI की कार्रवाई में हिस्सा लेगा. मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने कहा, ‘हम ASI सर्वेक्षण से संतुष्ट हैं…कल तक हम भाग (सर्वेक्षण में) नहीं ले रहे थे. लेकिन आज हम भाग ले रहे हैं और ASI टीम की सहायता कर रहे हैं.’

शुक्रवार को ये हुई कार्रवाई

आपको बता दें कि शुक्रवार को ASI ने ज्ञानवापी परिसर के चारों और बाहरी हिस्सों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी. करीब 7 घंटे चले पहले दिन के सर्वे में एएसआई का ज्यादातर वक्त परिसर की आकृति और इमारत की छायाचित्र लेने में लगा. ASI के तरफ से 37 लोगों की टीम थी. जबकि आईआईटी की एक्पर्ट्स को जोड़कर कुल 41 लोगों की टीम थी.

आज मस्जिद के केयरटेकर ने खोला ताला

बता दें कि मस्जिद के केयरटेकर एजाज अहमद ने आज मस्जिद ताला खोला. इसके बाद ASI की टीम ने मस्जिद के अंदर प्रवेश किया. वजूखाने को छोड़कर आज मस्जिद के अंदर भी सर्वे की कार्रवाई होगी. इससे पहले तक मस्जिद का रकबा नंबर 9130 के बैरिकेटेड एरिया में सर्वे की कार्रवाई हो रही थी.

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आज खुलेगा मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाला तहखाना

आपको बता दें कि आज से तहखानों की सफाई शुरू की जाएगी, जिसके लिए नगर निगम की टीम को लगाया जाएगा. तहखानों में गंदगी और मलवे का ढेर होने की वजह से अभी लंबाई चौड़ाई मापने का काम शुरू नहीं हो पाया. आज यानी शनिवार को मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाला तहखाना भी खुलेगा, क्योंकि इसकी चाबी मुस्लिम पक्ष के पास है और उन्होंने अभी तक सर्वे में हिस्सा नहीं लिया. आज से मुस्लिम पक्ष भी इस कार्रवाई में शामिल होगा.

गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण का निर्देश दिया था कि क्या मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर पर बनाई गई थी. इस फैसले को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन इसने गुरुवार को याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी.

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