ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर 15 फरवरी को होगी सुनवाई

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ज्ञानवापी केस
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वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्‍यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ स्‍थगित कराने के मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है. 

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुस्लिम पक्ष व्‍यास जी के तहखाने में जिला अदालत के हाल के आदेश पर दोबारा शुरू की गयी पूजा-पाठ को 15 दिन के लिये रोककर सुनवाई करने का आग्रह किया था. 

इस पर आज हिंदू पक्ष ने जिला जज अनिल कुमार (पंचम) की अदालत में आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जब उच्‍च न्‍यायालय में 12 फरवरी को इसी मुद्दे पर सुनवाई होनी है तब निचली अदालत में इस मामले में सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है. इस पर जिला जज ने मामले की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख नियत कर दी. 

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इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित व्यास जी का तहखाने में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति देने के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया की अपील पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी. 

 वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति संबंधी वाराणसी की अदालत के 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ पिछले शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी. 

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न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई के बाद सुनवाई 12 फरवरी के लिए टाल दी. अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी. 

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