ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने कहा- ‘विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है’
Varanasi News: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की नियमित पूजा की मांग से जुड़े मुकदमे की पोषणीयता को लेकर…
ADVERTISEMENT

Varanasi News: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की नियमित पूजा की मांग से जुड़े मुकदमे की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान गुरुवार को हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि वक्फ कानून के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे क्योंकि विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के प्रावधान इसलिए भी यहां लागू नहीं होंगे क्योंकि यह दो मुस्लिमों के बीच का विवाद नहीं है.









