CM योगी के नाम को लेकर लगाई गई थी याचिका, HC ने 1 लाख रुपये हर्जाने के साथ की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को एक लाख हर्जाने के साथ खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि…
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को एक लाख हर्जाने के साथ खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याची हर्जाना राशि 6 सप्ताह के भीतर विकलांग आश्रम, जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रयागराज में जमा करे.
