नोएडा के श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद HC से गैंगस्टर मामले में मिली जमानत, जानें डिटेल
नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जमानत दे दी है. श्रीकांत त्यागी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर मामले…
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नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जमानत दे दी है. श्रीकांत त्यागी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर मामले में जमानत की अर्जी दी थी. इसी अर्जी पर सोमवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के जवाब पर श्रीकांत त्यागी की तरफ से दलीलें पेश की गईं.
दोनों पक्षों की तरफ से सोमवार को अदालत में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है. यूपी सरकार की तरफ से आज कोर्ट में श्रीकांत त्यागी की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट को पेश किया गया था. श्रीकांत त्यागी की तरफ से दलील दी गई थी कि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. जो भी मुकदमे दर्ज हैं वह दुर्भावना से प्रेरित हैं. महिला से बदसलूकी मामला तूल पकड़ने के बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था.
श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. त्यागी को 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. जस्टिस सुरेन्द्र सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई थी. हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की तरफ से सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने अपना पक्ष रखा.
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गौरतलब है कि श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में गौतमबुद्ध नगर (Gautam buddh nagar) की जिला अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है. गौरतलब है कि पिछले दिनों नोएडा की ग्रांड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया था. मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर कानून तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की.
प्रयागराज: नोएडा के श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज
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