ज्ञानवापी विवाद पर हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी, ASI सर्वे को लेकर अब 2 हफ्ते बाद आएगा फैसला

पंकज श्रीवास्तव

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

Varanasi News: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया है. तकरीबन एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है.

अदालत ने कहा कि पक्षकार इस मामले में 2 हफ्तों में अपनी लिखित दलीलें या दूसरे दस्तावेज कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला दो हफ्ते बाद आएगा.

बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था. जिला अदालत के इस फैसले को ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 नवंबर तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हाइकोर्ट में कहा था कि ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case) से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की बजाय अन्य सुरक्षित और कारगर तकनीकों के जरिए जांच कराई जाए.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

कोर्ट ने कहा अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी यथास्थिति आदेश को देखते हुए साइंटिफिक सर्वे कराने की अर्जी खारिज की है. आशंका व्यक्त की गई है कि कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग को क्षति हो सकती है.

हिंदू पक्ष ने वाराणसी न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि 14 अक्टूबर को अदालत ने कहा था कि यदि कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग करने पर या ग्राउंड पेनिनट्रेटिंग रडार का प्रयोग करने पर उक्त कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के आदेश का उल्लंघन होगा इसके अतिरिक्त ऐसा होने पर आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है.

लखनऊ: सड़क के बीचो बीच हुआ 20 फीट गहरा गड्ढा, समा जाएंगी बड़ी-बड़ी गाड़ियां

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT