प्रयागराज: जावेद का घर गिराए जाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से HC का इनकार, जानें वजह

पंकज श्रीवास्तव

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प्रयागराज शहर के अटाला और करेली में शुक्रवार को हुए पथराव के बाद इस घटना के आरोपी मोहम्मद जावेद के करेली स्थित मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पत्र याचिका दायर की गई थी. बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में रेगुलर पिटीशन यानी नियमित याचिका दाखिल की जाए, जिसके बाद विचार किया जाएगा.

आपको बता दें कि इस मामले में अधिवक्ता समूह की तरफ से 6 वकीलों ने मुख्य न्यायमूर्ति को एक लेटर पिटिशन भेजी गई थी. वकीलों के समूह ने अब जावेद अहमद की पत्नी परवीन फातिमा की तरफ से रेगुलर पिटिशन दाखिल करने की तैयारी कर ली है. अब मंगलवार को यह नियमित याचिका दाखिल की जा सकती है.

जावेद के परिवारवालों के मुताबिक, परवीन फातिमा (आरोपी की पत्नी) को यह मकान उनकी मां ने शादी से पहले गिफ्ट किया था. यह परवीन के नाम पर है और उन्हीं के नाम से गृह कर और जल कर आता है, जिसको वह नियमित रूप से जमा कराती हैं.

आरोप है कि प्रशासन ने जावेद के नाम नोटिस जारी कर मकान का जमींदोज कर दिया है, जो पूरी तरह से अवैध है. इस मामले को लेकर अधिवक्ता केके राय ने एक लेटर पिटिशन दाखिल कराई थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने रेगुलर पिटिशन दाखिल करने की सलाह दी है. कोर्ट ने कहा है कि पत्र याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती और जब नियमित याचिका दाखिल होगी तब इस पर विचार किया जाएगा.

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