मैट्रिमोनियल साइट पर युवतियों को फंसाकर करता शादी, दहेज लेकर हो जाता फरार, ऐसे पकड़ा गया

सत्यम मिश्रा

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां पर एक मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल…

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Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां पर एक मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बना युवतियों के साथ ठगी करने वाले ठग को आशियाना पुलिस ने धर दबोचा है. बता दें कि पुलिस ने ठगी के आरोपी संजय सिंह उर्फ हरिओम दुबे को आशियाना के अंडर पास से गिरफ्तार किया है.

अब तब क्या-क्या सामने आया?

मिली जानकारी के मुताबिक, अभियुक्त ने हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी है, लेकिन वह खुद को इंजीनियर बताता था और मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवतियों से संपर्क कर उनसे शादी कर लेता था. पिछले 1 साल से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी.

आपको बता दें कि पूरा मामला तब सामने आया जब प्रतापगढ़ की रहने वाली एक युवती ने आरोपी संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. आरोप है कि संजय सिंह ने एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए प्रतापगढ़ की रहने वाली युवती से संपर्क किया और फिर शादी की, लेकिन शादी होने के बाद वह युवती पर अधिक दहेज का लगातार दबाव बनाता था, साथ ही युवती को प्रताड़ित करता था.

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जानकारी के अनुसार, शादी के बाद जब मनमुताबिक और दहेज मिलने में देरी हुई तब संजय ने नवविवाहिता युवती से कहा कि वह उसको लेकर अपने पैतृक गांव बिहार चलेगा. इसके बाद युवती बिहार चलने की तैयारी करने लगी और इसी बीच दहेज में मिले एक लाख रुपये नकद, जेवर और कार को लेकर आरोपी संजय फरार हो गया.

वहीं पुलिस का कहना है कि अभियुक्त पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं. हालांकि इस फर्जीवाड़े में आरोपी की पत्नी की कोई भूमिका है या नहीं वह जांच का विषय है. आरोपी बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है, जिसकी उम्र 38 वर्ष है.

डीसीपी ईस्ट प्राची सिंह ने बताया कि अभियुक्त संजय सिंह एक मैट्रिमोनियल साइट पर फेक आईडी बनाकर महिलाओं को झांसा देकर शादी करता था और फिर धोखा देकर दहेज में मिले रुपये, जेवर वाहन लेकर नौ दो ग्यारह हो जाता था. विषय की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई और फिर लखनऊ के आशियाना के अंडरपास के पास से अभियुक्त संजय को गिरफ्तार कर लिया.

प्राची सिंह ने बताया कि,अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420,467,468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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