लखनऊ: प्रेमिका की जमीन हड़पने के लिए प्रेमी ने रेप कर की उसकी हत्या? पुलिस ने ये सब बताया
UP Crime News: लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र में स्थित होटल जस्ट 9 इन में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करने का…
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UP Crime News: लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र में स्थित होटल जस्ट 9 इन में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है. लखनऊ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रेमी सुशील जायसवाल ने गला घोटकर अपनी प्रेमिका की हत्या की थी. पुलिस का दावा है कि युवती शादी करने से मना कर रही थी और नितिन द्विवेदी नामक व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती थी.
डीसीपी चिनप्पा ने बताया कि हत्यारे और मृतका के बीच पिछले 6 सालों से दोस्ती थी और करीब डेढ़ साल पहले युवती की दोस्ती नितिन से हो गई. उधर आरोपी सुशील लगातार युवती पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती मना कर रही थी. पुलिस का दावा है कि इसके चलते सुशील को लगा कि युवती ने उसके साथ ‘धोखा’ किया है.
जमीन हड़पने के लिए की हत्या?
पुलिस ने बताया कि मृतक युवती ने बख्शी का तालाब स्थित मिश्रीपुर में एक जमीन खरीदी थी, जिसके कागजात सुशील के पास थे और मृतक युवती लगातार अपने कागजात मांग रही थी. मगर आरोपी ने उन्हें नहीं दिया क्योंकि उसे लगता था कि अगर युवती नितिन से शादी कर लेगी तो उसके हाथ से जमीन भी निकल जाएगी. पुलिस के मुताबिक, इसके चलते आरोपी ने युवती को होटल में बातचीत के लिए बुलाया, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और फिर आरोपी ने गुस्से में आकर युवती का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया और घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.
डीसीपी ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी ने अपने मित्र राजेश से संपर्क किया और घटना की पूरी जानकारी दी. राजेश ने आरोपी से कहा कि उसकी जान पहचान कई वकीलों से है, वह उनसे बात करके उसे बचा लेगा. इसके बाद राजेश और आरोपी ने मुलाकात की. फिर राजेश, आरोपी सुशील को लखनऊ के बाहर ले गया और कुछ दिन दोनों लखनऊ के बाहर रहे. फिर सरेंडर की इरादे से कोर्ट आने के लिए आरोपी योजना बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया.
डीएसपी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ हत्या, रेप और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. वहीं, आरोपी का साथ देने के चलते राजेश के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 216 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
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