कुशीनगर के बाद गोरखपुर की ये मस्जिद भी होगी ध्वस्त! 15 दिन की डेडलाइन, जानें इसकी कहानी
UP News: हाल ही में योगी सरकार का बुलडोजर कुशीनगर की मस्जिद पर चला था, जो खूब विवादों और चर्चाओं में रहा. अब गोरखपुर की एक मस्जिद पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है.
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Gorakhpur Mosque Demolish:हाल ही में योगी सरकार का बुलडोजर कुशीनगर की मस्जिद पर चला था, जो खूब विवादों और चर्चाओं में रहा. अब गोरखपुर की एक मस्जिद पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है. मस्जिद गिराने की डेडलाइन सिर्फ 15 दिन की है. इस बीच कभी भी प्रशासन का बुलडोजर गोरखपुर की इस मस्जिद पर चल सकता है और ये गिराई जा सकती है.
आरोप है कि बिना नक्शा पास किए ही 3 मंजिला मस्जिद बना दी गई. अब विकास प्राधिकरण ने इसी मस्जिद को गिराने के आदेश दिए हैं और इसकी डेडलाइन 15 दिन है. इसके बाद से गोरखपुर की ये मस्जिद चर्चाओं में आ गई है.
क्या है इस मस्जिद का मामला?
यह मस्जिद शहर के घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित है. मिली जानकारी के मुताबिक, नगर निगम की भूमि पर पिछले साल ही इस मस्जिद का निर्माण किया गया है. अब जीडीए ने बिना नक्शा पास किए निर्माण कार्य करने पर इस निर्माण कार्य को अवैध करार दिया है और नोटिस जारी कर मस्जिद को गिराने के आदेश दिए हैं.
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विकास प्राधिकरण की तरफ से मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शोएब अहमद के नाम नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश में 15 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर लेने की बात कही गई है. नोटिस में साफ लिखा गया है कि अगर खुद से मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं की गई तो फिर प्रशासन ये कार्रवाई करेगा और इसका खर्चा भी वसूलेगा.
मस्जिद पक्षकार ने की अपील
बता दें कि मस्जिद के पक्षकार ने इस मामले की अपील मंडल आयुक्त कोर्ट में की है. इस मामले की अब मंडल आयुक्त कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. अब सभी की नजर इस सुनवाई पर हैं.
ये बोले मस्जिद पक्ष के अहमद
मस्जिद पक्ष की तरफ से अहमद ने कहा, पहले मस्जिद 1200 एरिया में बना था. उसके बाद इसे 550 एरिया में कर दिया गया. 550 एरिया में कोई नक्शा नहीं पास होता. 1000 से ऊपर एरिया में नक्शे की जरूरत होती है. सिर्फ परेशान करने की कोशिश की जा रही है.