गैंगस्टर केस में दोषी करार दिए जाने के बाद मुख्तार को मिली 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना
गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद शुक्रवार, 27 नवंबर को माफिया मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई. आपको बता दें कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद शुक्रवार, 27 नवंबर को माफिया मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई. आपको बता दें कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, मुख्तार के साथ-साथ उसके सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख जुर्माना लगा है. अदालत में मुख्तार ने मायूसी से कहा कि ‘हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं.’
क्या है मामला?
मालूम हो कि माफिया मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर मामले में गुरुवार को दोषी करार दिया गया. सुनवाई के दौरान मुख्तार की वर्चुअल पेशी हुई. एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा यह मामला करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के कपिल देव सिंह हत्याकांड के केस से जुड़ा है. 2009 में करंडा थाने में मुख्तार सहित अन्य के खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें कपिल देव हत्याकांड और मीर हसन की हत्या के मामले को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था.
दरअसल, दोनों मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है जबकि गैंगेस्टर का मामला कोर्ट में चल रहा था. इसी सिलसिले में उसे सजा हुई है.