नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी

भाषा

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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के दोषी युवक को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता कमल सिंह ने बुधवार, 3 नवंबर को बताया कि आठ जून, 2019 को उत्तर थाना क्षेत्र के नगला करन सिंह इलाके में किराए के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति की बेटी लापता हो गई. खोजबीन करने पर बच्ची मकान मालिक के बेटे मोनू के कमरे में मिली, जहां उन्होंने उसे बच्ची से रेप करते हुए आरोपी युवक को पकड़ा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

उन्होंने बताया कि पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार शाम आरोपी मोनू को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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