बलरामपुर: ‘धर्म बदलो या फिर घर बेचकर चले जाओ’ -हिंदू परिवार को मिली धमकी
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुस्लिम बहुल इलाके में रह रहे हिंदू परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया…
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उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुस्लिम बहुल इलाके में रह रहे हिंदू परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है. पीड़िता दीपा ने अपनी शिकायत में कहा कि मोहल्ले में मुस्लिम बहुल आबादी होने के कारण लोग धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं और ऐसा नहीं करने पर मकान बेचकर चले जाने को कहते हैं.उसने कहा की जान से मारने की धमकी भी दी जाती है.
महिला ने सोमवार को सात लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम-2021 की शांति भंग करने और आपराधिक धमकी देने सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है.
परिवार का आरोप है कि उन्हें परेशान करने के लिए एक छोर से पानी फेंका जाता है. कोमल निषाद ने मकान की छत से बताया की यहां पर कुछ महीने पहले गाली गलौज की गई, पत्थर फेंके गए जिसका वीडियो हमने बना लिया था. दीपा के परिवार ने घर के अंदर बनी छोटी खिड़कियों को कपड़े से ढक रखा है. यह इसलिए किया गया है जिससे वह चुपचाप मुस्लिम परिवार का वीडियो अंदर से बना सकें जिससे वह सुरक्षित भी रहें और वीडियो भी मिल जाए. दीपा के भाई तुलसी राम निषाद का कहना है कि उस पर मुस्लिम पक्ष द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि वह मुकदमा वापस ले ले. 2 दिन पहले जब वह घर आ रहा था उस पर अटैक की भी कोशिश की गई.
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वहीं आरोपी परिवार से गुलामनबी और सबरुनिशा ने बताया कि सभी आरोप गलत हैं, धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात ही नहीं थी कभी. किसी और विवाद को कहीं और जोड़ दिया गया. बुजुर्ग महिला सबरुनिशा से जब सवाल किया गया की वह खुद वीडियो में गाली देती नजर आ रहीं हैं तो इस पर उन्होंने कहा गुस्से में बोल दिया था.
बता दें कि विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में सख्त सजा का प्रावधान है. महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तित कराने पर दो साल से 10 साल तक की जेल की हो सकती है. वहीं, अगर कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान है. इसी तरह अगर कोई संगठन ऐसा कराता है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है.
वहीं इस मामले में एसपी राजेश सक्सेना ने बताया कि बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार थाना में एक महिला ने एक धर्म विशेष के लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और मारपीट के साथ साथ धार्मिक स्थल अपवित्र करने का आरोप लगाते हुए 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. महिला ने गाली गलौज एवम धमकी देते हुए महिलाओं का विडियो भी बना कर जारी किया है. वीडियो मई 2022 का है जो करीब आठ महीने पुराना है. रेहरा बाजार थाना के जफराबाद की रहने वाली दीपा निषाद का आरोप है कि मोहल्ले के पडोसी अमिरजादे और उनकी घर की औरतें सहजादी , मोहरमा, साहिबा , इरफान सोनू , उसके परिवार के साथ पूर्व में मारपीट कर चुके हैं.
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