आगरा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दी 20 साल की सजा

अरविंद शर्मा

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Agra News:  उत्तर प्रदेश के आगरा (Agra) में जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और पीड़ित को जल्दी इंसाफ देने की एक और मिसाल कायम की है. अदालत में आरोप तय होने के बाद 29 दिन में नाबालिग बालिका से रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी दोषी पर लगाया है. आपको बता दें कि 8 जुलाई को आगरा के थाना एत्माद्दौला में आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ था. आरोप था कि उसने मानसिक तौर पर कमजोर नाबालिग किशोरी के साथ कथित तौर पर कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया था.

गौरतलब है कि यह पूरी घटना तब सामने आई जब नाबालिग किशोरी गर्भवती हो गई. फिर परिवार वालों ने पूरी घटना की जानकारी ली तब जाकर मामला संज्ञान में आया. आरोपी का नाम सामने आने के बाद पीड़िता के परिवारवालों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. इसके बाद फौरन पीड़िता का मेडिकल करवाया गया.

इस मामले में पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए थे. इसके बाद  25 जुलाई को मुकदमे के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. 8 सितंबर को सुनवाई के बाद आरोपी नीरज पर आरोप तय हुए.  साक्ष्यों और गवाहों का सत्यापन होने के बाद 8 अक्टूबर को पॉस्को कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई. इस मामले में कोर्ट ने दोषी नीरज को 20 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

गौरतलब है कि जल्दी इंसाफ मिलने पर पीड़ित का परिवार खुश है. इस पूरे केस पर  एडीजीसी (क्राइम) बसंत गुप्ता ने बताया कि पूरे केस में अभियोजन पक्ष की तरफ से मजबूत पैरवी की गई जिसकी वजह से आरोपी को तीन महीने में ही सजा सुनाई गई है.

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