बांदा : भाभी से थे अवैध संबंध, भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या, 14 साल बाद अब कोर्ट ने दिया ये फैसला

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Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के बांदा (Banda News) में एक हत्या के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियो को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 89 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है. दरअसल युवक की हत्या इसलिए हुई थी कि उसके अपनी रिश्ते की भाभी से अवैध सम्बन्ध थे, जिसके बाद भाई ने अपने साथियों से मिलकर हत्या कर दी थी. मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी पत्र दाखिल किया गया, अभियोजन ने 17 गवाह पेश किए, तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए 3 आरोपियो को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस दौरान करीब दर्जन भर जज बदले गए, 60 से ज्यादा तारीखे पड़ी.

क्या था मामला

मामला 2009 का है, जहां नरैनी थाना के बड़ेहा की रहने वाली एक महिला ने थाना में केस दर्ज कराया कि उसके पति की 6 जनवरी 2009 को परिवार के एक भाई ने अपने साथियों संग मिलकर लाठी डंडो से पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने 304/ 504/ 506 और 3(2)5 SCST के तहत केस दर्ज किया, विवेचना के दौरान कोर्ट ने आरोप 302 और 504/ 506 और 3(2)5 SCST के तहत तय किया गया. जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. केस का ट्रायल शुरू हुआ, दौरान ट्रायल मुख्य आरोपी जिसकी पत्नी से मृतक के अवैध सम्बन्ध थे उसकी मौत हो गयी, जिसके बाद तीन आरोपियो पर आरोप पत्र दाखिल किया गया. अभियोजन ने 4 गवाह पेश किए, कोर्ट ने दोनो पक्षो की तमाम दलीलों के बाद आरोपियो को दोषी करार दे दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही करीब 89000 जुर्माना भी ठोका है.

14 साल बाद अब कोर्ट ने दिया ये फैसला

कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता विमल सिंह व महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 2009 में नरैनी थाना के रहने वाली एक महिला ने केस दर्ज कराया था कि उसके परिवारिक जेठ ने अपने साथियों संग मिलकर उसके पति की हत्या कर दी. हत्या की वजह यह थी कि मृतक अरुण उर्फ पहलवान का अपनी परिवारिक भाभी से अवैध सम्बन्ध थे, जिसके बाद उसके चचेरे बड़े भाई रामसजीवन ने अपने 3 साथियों संग मिलकर अरुण की लाठी डंडो से हत्या कर दी थी, शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, विवेचना के दौरान हत्या की धाराएं बढ़ाई गई, मुख्य आरोपी रामसजीवन की मौत भी हो गयी. शेष 3 बचे आरोपियो पर चार्ज बनाया गया, हमने 4 गवाह पेश किए, जिसके बाद कोर्ट ने आज शुक्रवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 89000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपियो को जेल भेज दिया गया है, इस दौरान करीब दर्जन भर के आसपास जज बदले होंगे और 60 से ज्यादा तारीखे पड़ी होंगी.

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