मनीष गुप्ता डेथ केस: अब दिल्ली सीबीआई कोर्ट में होगी सुनवाई

संजय शर्मा

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गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. अब यह केस दिल्ली की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत में चलेगा. यूपी सरकार ने भी इस पर सहमति जताई है.

यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मामले में अब कुछ बचा नहीं है. उन्होंने कहा कि ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर किया जा सकता है, इस पर यूपी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है.

मामले में दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से पूछा कि मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की सिफारिश की है? इस पर जवाब देते हुए मृतक की पत्नी द्वारा कहा गया, “एक प्रेस नोट दिया गया था कि मामले की जांच सीबीआई द्वारा किया जाए, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी कुछ नहीं किया है. यहां तक की यूपी पुलिस की एसआईटी ने क्राइम सीन का रीक्रिएशन भी नहीं किया.”

बता दें कि कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी द्वारा दाखिल याचिका में मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी.

याचिका में कहा गया था, “उन्हें यूपी पुलिस की एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है. यूपी पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही आरोपियों को बचाने की कोशिश की है. घटना के 48 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई. लिहाजा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और ट्रायल को दिल्ली के सीबीआई अदालत में ट्रांसफर किया जाए.”

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क्या है पूरा मामला

कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर को गोरखपुर अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रदीप के साथ घूमने गए थे. ये तीनों युवक तारामंडल स्थित होटल कृष्णा पैलेस में ठहरे थे. रामगढ़ताल थाना प्रभारी ट्रैक्टर जगत नारायण मिश्रा सहित छह पुलिस वाले 27 सितंबर की आधी रात के बाद होटल में चेकिंग को पहुंचे थे.

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कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया था. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी पिटाई कर दी थी जिससे उनकी मौत हो गई.

शुरुआत में पुलिस की ओर से बताया गया कि नशे में गिरने से मनीष गुप्ता की मौत हो गई. लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मनीष के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले थे. मनीष की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.

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