गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

संतोष शर्मा

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गैंगरेप के मामले में समाजवादी सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. चित्रकूट की महिला से गैंगरेप के मामले में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. मामले में दोषी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं, गायत्री प्रजापति के वकील सुनील सिंह ने कहा, “राजनीतिक दबाव में सजा सुनाई गई है. हमारे गवाहों को खारिज किया गया. जिन गवाहों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए, उन्हीं की गवाही पर सजा सुनाई गई है. हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.”

बता दें कि इससे पहले मामले में तीनों ही लोगों को कोर्ट ने गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट 5G/6 में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने बाकी चार अन्य आरोपी विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह सिंगर उर्फ पिंटू, चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश को बरी कर दिया था.

4 सालों तक कोर्ट में चले इस केस में अभियोजन पक्ष की तरफ से 17 गवाह पेश किए गए थे. जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने बताया था, “गायत्री प्रजापति ने कई बार केस को उलझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में कोर्ट ने अभियोजन की तरफ से दी गई दलील,पेश किए गए 17 गवाह और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर गायत्री प्रजापति को दोषी करार दिया था.”

क्या है मामला

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चित्रकूट की रहने वाली एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गायत्री प्रजापति समेत अन्य छह लोगों के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाया था.

महिला का आरोप था कि जब वो गायत्री प्रजापति से उनके आवास पर मिलने पहुंची थी, तो प्रजापति और उनके साथियों ने उसको नशीला पदार्थ दे दिया. महिला के मुताबिक, उसके साथ और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया.

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गायत्री प्रजापति और उनके साथियों के खिलाफ नाबालिग के साथ गैंगरेप की एफआईआर लिखाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.

एफआईआर दर्ज होने के बाद गायत्री प्रजापति और उनके साथियों को लखनऊ पुलिस ने आलमबाग इलाके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से वह लखनऊ जेल में बंद हैं.

गैंगरेप के मामले में गायत्री प्रजापति समेत तीन दोषी करार, 12 नवंबर को होगा सजा का ऐलान

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