COVID-19: स्विमिंग पूल/वॉटर पार्क खोलने की अनुमति समेत UP सरकार ने दीं ये छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मार्च को, ”कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी कमी होने के दृष्टिगत और छूट प्रदान किए जाने के संबंध में”…
ADVERTISEMENT
उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मार्च को, ”कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी कमी होने के दृष्टिगत और छूट प्रदान किए जाने के संबंध में” एक आदेश जारी किया है.
इस आदेश के मुताबिक,
-
सभी स्विमिंग पूल/वॉटर पार्क खोले जा सकेंगे.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी खोलने की अनुमति दी गई है.
शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों और खुले स्थानों में मास्क की अनिवार्यता और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां बरतते हुए पूरी क्षमता के साथ लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी.
ADVERTISEMENT
यह आदेश अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के नाम से जारी हुआ है. इस आदेश को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों समेत अलग-अलग स्तर पर कई अधिकारियों को जारी किया गया है.
UP में कोरोना दर में गिरावट: अब स्कूल, जिम, रेस्टोरेंट्स के लिए नए आदेश जारी, इन्हें जानें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT