यूपी की गंभीर बीमारी सहायता योजना का कौन उठा सकता है लाभ, किन बीमारियों का होता है फ्री इलाज?
Gambhir Bimari Sahayata Yojana: उत्तर प्रदेश की 'गंभीर बीमारी सहायता योजना' श्रमिकों को गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट आदि के इलाज के लिए आर्थिक मदद देती है. जानें पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया.
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Gambhir Bimari Sahayata Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 'गंभीर बीमारी सहायता योजना' चला रही है. इस योजना के तहत सरकार श्रमिक मजदूरों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है. निर्माण श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य को अगर बीमारी हो जाती है, तो उसका इलाज सरकारी अस्पतालों में या सरकार के अधीन किसी स्वायत्तशासी अस्पताल में कराया जा सकता है. पैसों की कमी के कारण अक्सर गरीब मजदूरों के इलाज में काफी दिक्कतें आती हैं. जब बीमारी गंभीर हो तब इलाज करना असंभव सा लगने लगता है. मगर इस योजना के चलते दिल की सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ब्रेन सर्जरी, घुटनों की सर्जरी, कैंसर का इलाज, महिलाओं में ब्रेस्ट-सर्वाइकल कैंसर की सर्जरी और आंखों की सर्जरी के लिए श्रमिकों को परेशान होने की जरुरत नहीं है. अगर आप हैं पात्र और आपका लेना है इस योजना का लाभ तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए विस्तार से खबर पढ़ें.
क्या है इस योजना का लाभ?
आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बराबर राशि तक का पूरा खर्च सरकार/स्वायत्तशासी अस्पतालों या SACHIS पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज कराने पर वापस मिलेगा. अगर इलाज ऑपरेशन या सर्जरी से जुड़ा हो, तो अस्पताल द्वारा खर्च का अनुमान देने के बाद अग्रिम (advance) राशि भी दी जा सकती है. इस योजना में इलाज की अधिकतम सीमा तय नहीं है.
योजना के तहत कई गंभीर बीमारियों का इलाज कवर होता है, जैसे:
- हृदय की सर्जरी
- किडनी ट्रांसप्लांट
- लीवर ट्रांसप्लांट
- ब्रेन सर्जरी
- घुटने बदलने की सर्जरी
- कैंसर का इलाज
- HIV AIDS
- आंख की सर्जरी
- पथरी की सर्जरी
- एपेंडिक्स की सर्जरी
- हाइड्रोसील की सर्जरी
- महिलाओं में स्तन कैंसर की सर्जरी
- सर्वाइकल कैंसर की सर्जरी
इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल बीमारियां भी इस योजना में कवर होती हैं.
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क्या है योजना के लिए पात्रता?
केवल श्रम विभाग में पंजीकृत (registered) मजदूर ही आवेदन कर सकते हैं. जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से पहले से लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.
योजना में सिर्फ नीचे दिए गए पारिवारिक सदस्य कवर होते हैं:
- स्वयं (मजदूर)
- माता-पिता (आश्रित)
- पति/पत्नी
- बेटी
- बेटा (केवल तब तक जब तक वह 21 वर्ष से कम हो)
क्या है आवेदन प्रक्रिया?
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है.
ऑफलाइन प्रक्रिया-
नीचे दिए गए किसी भी कार्यालय में जाएं:
- नजदीकी श्रम कार्यालय
- संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार कार्यालय
- संबंधित विकास खंड के ब्लॉक विकास अधिकारी कार्यालय
वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें और पूरा भरें. जरूरी दस्तावेज साथ में संलग्न करें. आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करें.
ऑनलाइन प्रक्रिया -
पंजीकरण कैसे करें? (How to get register)
- आवेदक को आधिकारिक वेब पोर्टल (official web portal) पर जाना होगा.
- मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरें.
- आधार नंबर दर्ज करें.
- सर्कल (Circle) चुनें.
- जिला (District) चुनें.
- मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- इसके बाद, पंजीकरण का अनुरोध (registration request) सबमिट करें.
आवेदन कैसे करें? (How to submit the application)
- आवेदक को आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा.
- सभी जरूरी जानकारी भरें.
- सर्कल (Circle) चुनें.
- योजना का नाम (Scheme Name) चुनें.
- पंजीकृत आधार नंबर दर्ज करें.
- पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- इसके बाद "Open Application Form" पर क्लिक करें.
- फॉर्म में बाकी जानकारी भरें और दस्तावेज़ संलग्न कर आवेदन सबमिट करें.
जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
- निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड की कॉपी
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक की कॉपी (जिसमें खाता संख्या, शाखा का नाम और IFSC कोड हो)
- बीमारी से जुड़ी जानकारी
- डॉक्टर का प्रमाणपत्र (निर्धारित फॉर्मेट में)
- दवाइयों की मूल रसीदें
- बेटी अविवाहित है या 21 वर्ष से कम उम्र की है, इसका प्रमाण पत्र
(यह खबर यूपी Tak के साथ इंटर्नशिप कर रहे सिद्धार्थ मौर्य ने लिखी है.)