क्या मुख्तार को जेल में दिया गया धीमा जहर? माफिया बोला- मेरा दम निकल जाएगा...घबराहट हो रही है

सैयद रेहान मुस्तफा

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मुख्तार अंसारी की फाइल फोटो.
मुख्तार अंसारी की फाइल फोटो.
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Mukhtar Ansari News: बाराबंकी की एमपी-एमएलए कोर्ट में गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के वकील ने उसकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया. इस प्रार्थना पत्र में मुख्तार की ओर से कहा गया है कि उसे जेल में खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाकर दिया गया है, जिससे उसकी सेहत बिगड़ गई है. बता दें कि बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी आज फर्जी एम्बुलेंस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश नहीं हुआ, बल्कि डिप्टी जेलर महेंद्र सिंह हाजिर हुए. उन्होंने बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी बीमार है और आज कोर्ट की सुनवाई में पेश होने में असमर्थ है. इस पर कोर्ट ने 29 मार्च की तारीख लगा दी. वहीं, मुख्तार ने मांग की है कि उसके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करवाई जाए. साथ ही एक मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच करवाई जाए और ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो.

मुख्तार के प्रार्थना पत्र में क्या कहा गया है? 

मुख्तार ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है, "साहब मुझे खाने में 19 मार्च की रात में कुछ विषाक्त प्रदार्थ मिलाकर दिया गया है, जिससे मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है. ऐसा लगता है, मेरा दम निकल जाएगा और घबराहट का एहसास हो रहा है. बल्कि इससे पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक था. कृपया मेरा सही से डाक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दीजिए. इससे पहले भी 40 दिन पूर्व मेरे खाने में विषाक्त प्रदार्थ मिलाया गया था, जिसे जब चख कर स्टाफ ने दिया तो प्रार्थी समेत पूरे स्टाफ की तबियत बहुत बिगड़ गई थी. जिसका भी इलाज किया गया था."

 

 

मुख्तार के वकील ने कही ये बात

मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह ने बताया कि 'पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है. उन्हें खाने में उन्हें धीमा जहर दे दिया गया है, जिससे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है. इसलिए आज वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से हाजिर नहीं हुए. बल्कि वहां के डिप्टी जेलर महेंद्र कुमार हाजिर हुए और उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी की सेहत ठीक न होने की वजह से आज हाजिर नहीं हो सके हैं. मुकदमे की अगली तारीख 29 मार्च लगी है.'

क्या है फर्जी एम्बुलेंस केस?

मालूम हो कि फर्जी कागजों के आधार पर पंजीकृत की गई एम्बुलेंस को लेकर दर्ज धोखाधड़ी के केस के बाद तैयार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 24 मार्च 2022 को डीएम ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस की मंजूरी दी थी. इसके बाद 25 मार्च 2022 को तत्कालीन शहर कोतवाल ने मुख्तार अंसारी और उसके 12 अन्य सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब इस मामले का ट्रायल एमपीएमएलए कोर्ट में हो रहा है.

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