लेटेस्ट न्यूज़

यूपी में हुए इस बुलडोजर एक्शन पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, जिसका घर गिराया गया उसे 25 लाख रुपये देने को कहा

यूपी तक

Uttar Pradesh News : सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 2019 में आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के मामले में तीखी फटकार मिली है

ADVERTISEMENT

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
social share

Uttar Pradesh News : सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 2019 में आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के मामले में तीखी फटकार मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जिनके घरों को ढहाया गया है, उन्हें सरकार की ओर से 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. इस मामले में सख्त फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के रवैयों को दमनकारी बताया है.

यह भी पढ़ें...