अतीक अहमद के बेटे अली-उमर ने कोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार, तो अदालत ने पूछा लिया ये सवाल
माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के बेटे उमर और अली की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इस…
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माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के बेटे उमर और अली की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने याची अधिवक्ता से दो हफ्ते में हलफनामा भी मांगा है. याचिका में जेल से वारंट तामील कराने के दौरान सुरक्षा की मांग की है.
वहीं, याचिका में सुरक्षा कारणों से अली की जेल बदलने की भी मांग की गई है. बता दें कि अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ और दूसरा बेटा अली प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. पुलिस ने दोनों को उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी बनाया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के दो बेटों अली अहमद और मोहम्मद उमर को दो हफ्ते में बेहतर हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए याचिकाओं को सुनवाई के लिए 12 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि काल्पनिक आधार पर कोर्ट से सुरक्षा के आदेश नहीं मिल सकते. पेशी के दौरान सुरक्षा के खतरे को लेकर कुछ विश्वसनीय सबूत भी होने चाहिए, ताकि कोर्ट उसपर सरकार को आदेश जारी कर सके.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने अली व उमर की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
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याचियों का कहना है कि कोर्ट में पेशी के दौरान उनपर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए उनकी पूरी सुरक्षा करने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करने का आदेश दिया जाए. कोर्ट ने पूछा कि कुछ कारण बताए जिससे सुरक्षा उपायों का आदेश दिया जाए.
राज्य सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड व एस के उपाध्याय ने प्रतिवाद किया.
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