26 जनवरी 2018 के दिन कासगंज के चंदन गुप्ता को मारा गया था, अब इस चर्चित केस में आया कोर्ट का फैसला

संतोष शर्मा

UP News: 26 जनवरी साल 2018 के दिन तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद कासगंज में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी और यूपी में घटना को लेकर भारी गुस्सा था. अब इस चर्चित मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया है.

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UP News: 26 जनवरी साल 2018 के दिन कासगंज में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था. चंदन की हत्या के बाद कासगंज हिंसा की आग में जल उठा था. अब इस मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बता दें कि NIA की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

NIA की स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी भी कर दिया है. मगर कोर्ट ने 28 आरोपियों को इस मामले में दोषी पाया. आपको ये भी बता दें कि चंदन गुप्ता हत्याकांड में 20 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें सलीम, वसीम और नसीम नाम के 3 सगे भाई भी थे. 

तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी हत्या

बता दें कि 26 जनवरी साल 2018 के दिन चंदन गुप्ता को उस समय गोली मारी गई थी, जब वह तिरंगा यात्रा में शामिल था. तिरंगा यात्रा के दौरान ही दो समुदाय आमने-सामने आ गए थे. तभी विवाद हुआ और चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद कासगंज में भी हिंसा भड़क गई और पूरे यूपी में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिला.

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आपको बता दें कि कल NIA की स्पेशल कोर्ट चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में दोषी ठहराए गए 28 दोषियों की सजा का ऐलान करेगी. 

कौन-कौन दोषी ठहराए गए?

बता दें कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में  आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है. इस सभी को  आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत  दोषी ठहराया है.  

कौन-कौन आरोपी हुए बरी?

बता दें कि एनआईए कोर्ट ने आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया है. इन दोनों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है. इसी के साथ अजीजुद्दीन नाम के आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.

100 लोगों को किया गया था गिरफ्तार

चंदन हत्याकांड और हिंसा के मामले में 100 लोगों को अरेस्ट किया गया था. मगर बाद में कोई लोगों को छोड़ दिया गया. चंदन के परिवार और खासकर पिता ने दोषियों को सजा दिलवाने के लिए लंबा संघर्ष किया. अब कल चंदन के आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी.

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