UP में अब छात्र स्कूल बंक कर नहीं जा सकेंगे पार्क, मॉल, सिनेमाहॉल और जू, जानें नया नियम

अभिषेक मिश्रा

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यूपी में अब पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और चिड़ियाघर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल यूनिफॉर्म में एंट्री नहीं होगी. उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्कूली छात्रों को स्कूल के समय में इन जगहों पर प्रवेश नहीं दिया जाए.

उत्तर प्रदेश-राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल के समय के दौरान किसी भी छात्र को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए. अक्सर छात्र अपने माता-पिता को स्कूल जाने के लिए कह कर घर से निकल जाते हैं, लेकिन वे स्कूल नहीं जाकर इन जगहों पर जाते हैं.

खास बात यह है कि यह प्रतिबंध कक्षा 12वीं तक के छात्रों पर लागू होगा. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. सुचिता चौधरी ने पार्क, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल या कॉलेज के समय के दौरान स्कूली कपड़ों में बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

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इसके लिए उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है. पत्र में लिखा है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र स्कूल टाइम में सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्तरां आदि में समय बिताते हैं. ऐसे में कोई अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है.

आदेश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि स्कूल के समय के दौरान उनके जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों पर यूनिफॉर्म में छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए. आयोग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस आदेश पर कार्रवाई कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया गया है.

गौरतलब है कि कई बार देखा जाता है कि स्कूल के समय में छात्र पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और चिड़िया घर में टाइम पास करते हुए बंक करते नजर आते हैं. छात्रों के माता-पिता जानते हैं कि उनका बच्चा स्कूल जा चुका है, लेकिन छात्र इन जगहों पर टाइम पास कर रहे होते हैं.

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