वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट के मुख्य दोषी को अदालत ने दिया मृत्युदंड

संजय शर्मा

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वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर और छावनी इलाके में सिलसिलेवार बम धमाकों के मुख्य दोषी आतंकी वलीउल्लाह को अदालत ने सजा-ए-मौत दी है. वाराणसी ब्लास्ट केस में गाजियाबाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर 7 मार्च 2006 की तड़के सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इन धमाकों में 18 लोगों की मौत हो गई थी. 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. उसी दिन शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे.

वाराणसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके से गिरफ्तार किया था. बम ब्लास्ट मामले में कसूरवार ठहराए गए वलीउल्लाह पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने, उसे अंजाम तक पहुंचाकर आतंकवाद फैलाने का आरोप सिद्ध हो गया.

वकीलों ने मुकदमा लड़ने से किया था इनकार

वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने मना कर दिया था. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह केस गाजियाबाद जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था. तभी से केस की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज के कोर्ट में चल रही थी.

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