Sambhal News: यूपी के संभल जनपद की हयातनगर थाना पुलिस ने जिलाधिकारी मनीष बंसल की संस्तुति पर बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित कर मरीजों की ‘जान से खिलवाड़’ करने वाले झोलाछाप डॉक्टर और उसके साथी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में आरोपियों की 32 लाख रुपये कीमत की संपत्ति को जब्त किया गया है. यहां थाना पुलिस ने मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल के साथ ढोल नगाड़े बजवा कर मुनादी करते हुए संपत्ति जब्त करने का बोर्ड लगा दिया है.
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यूपी पुलिस को अभी तक लूट, डकैती, हत्या और सट्टा करने वाले अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करते हुए देखा गया होगा. मगर इस बार संभल जिले में पुलिस ने बिना प्रमाण पत्र के फर्जी नर्सिंग होम संचालित कर मरीजों की ‘जान से खिलवाड़ करने’ वाले झोलाछाप डॉक्टर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है.
दरअसल, डीएम मनीष बंसल ने 8 महीने पहले संभल जिले में फर्जी नर्सिंग होम संचालित करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे. करीब 4 महीने पहले हयातनगर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में स्थित निजी अस्पताल में एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई थी. महिला की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर मरगूब और उसके साथी राकेश सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था.
वहीं, अब हयातनगर थाना पुलिस ने डीएम मनीष बंसल की संस्तुति पर निजी अस्पताल के संचालक डॉ मरगूब और उसके साथी राकेश सैनी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है. यहां हयातनगर थाना प्रभारी करम सिंह, सीओ जितेंद्र कुमार और नायब तहसीलदार भारी पुलिस बल के साथ ढोल नगाड़े बजवा कर मुनादी करते हुए संपत्ति जब्त करने के लिए सदर कोतवाली इलाके के चंदौसी रोड स्थित आलम सराय में पहुंचे. पुलिस ने संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की मुनादी करते हुए आसपास के लोगों को जानकारी दी.
इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 32 लाख रुपये कीमत के खाली पड़े हुए प्लॉट को जब्त किया. पुलिस ने संपत्ति जब्तीकरण का बोर्ड भी लगा दिया है. फिलहाल थाना पुलिस द्वारा झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई से फर्जी नर्सिंग होम संचालित करने वालों के हड़कंप मचा हुआ है.
डीएम मनीष बंसल ने कही ये बात
डीएम मनीष बंसल के मुताबिक, ‘वर्ष 2022 में हयातनगर थाना इलाके में डॉक्टर मरगूब और उसके साथियों के द्वारा एक फर्जी अस्पताल संचालित किया जा रहा था जिसका सीएमओ कार्यालय में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था. गरीब लोगों को अस्पताल में लाकर ऑपरेशन और उपचार किया जाता था जिसकी वजह से कई मरीजों की जान खतरे में पड़ी. इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है. 32 लाख रुपये कीमत की संपत्ति को 14(1) के तहत जब्त किया गया है. इसी के साथ पूरे जनपद में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है.’
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