फतेहपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग का अपहरण करने के बाद रेप के मामले में दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार का अर्थदंड लगाया है. घटना के बाद पीड़िता प्रेगनेंट हो गई थी. जिसके बाद दोषी युवक ने पीड़िता का अबॉर्शन करा दिया था. घटना के बाद से दोषी युवक लगातार 9 वर्षों से जेल में है क्योंकि उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी.
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जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता को कानपुर देहात का रहने वाला शिवम दुबे, चाचा व एक अन्य साथियों की मदद से वर्ष 2012 में अपहरण कर लिया था और अपने गांव ले जाकर उसके साथ लगातार एक महीने तक रेप की घटना को अंजाम देता रहा. जिससे पीड़िता प्रेगनेंट हो गई. प्रेगनेंट होने की जानकारी मिलने पर युवक उसे अपने साथ कन्नौज ले गया और उसका अबॉर्शन करा दिया. वापस पीड़िता को उसी स्थान पर छोड़कर चला गया.
इस घटनाक्रम के बाद पीड़िता के परिजन उसे अपने साथ थाने ले गए जहां पीड़िता ने पुलिस के समक्ष पूरी बात बताई और पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद युवक के परिजनों द्वारा युवक के जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली गई, लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे आज तक जमानत नहीं मिली थी. वहीं आज पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण और रेप के मामले में युवक को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.
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