गोरखनाथ बाबा के जिस केस से फंसा मिल्कीपुर उपचुनाव अब उसमें हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये हुआ

यूपी तक

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UP News: उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. मगर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है. दरअसल यहां से भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव सपा के अवधेश प्रसाद से हार गए थे. तभी उन्होंने कोर्ट में याचिका लगा दी थी. उनका कहना था कि अवधेश प्रसाद की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए जो सबूत पेश किए गए थे, वह गलत थे. इसलिए भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ ने याचिका दाखिल की थी.

फिर साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद सांसद बन गए. ऐसे में यहां उपचुनाव होना था. मगर  गोरखनाथ बाबा की याचिका की वजह से चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनावों का ऐलान नहीं किया. इसके बाद  गोरखनाथ बाबा की तरफ से याचिका वापस लेने के लिए कहा गया था. अब इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दायल की गई याचिका पर सुनवाई 15 दिनों के लिए टाल दी है. 

सपा सांसद ने किया याचिका वापसी का विरोध

बता दें कि अयोध्या-फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से याचिक वापसी का विरोध तिया गया था. दोनों पक्षों की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की आगे सुनवाई के लिए 15 दिन का समय दे दिया. अब इस मामले की सुनवाई 15 दिन बाद की जाएगी. बता दें कि हाई कोर्ट में जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच में आज सुनवाई हुई थी.

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गोरखनाथ बाबा ने क्यों की थी याचिका दाखिल?

यूपी Tak संग बातचीत में गोरखनाथ बाबा ने कहा था, "हमने उपचुनाव का रास्ता साफ करने के लिए केस वापस लेने का फैसला किया है. 2-3 दिन में उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा और आयोग को सूचित कर देंगे.

उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी याचिका की वजह से चुनाव रोक दिया जाएगा. गोरखनाथ बाबा का कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जो सबूत पेश किए थे वो गलत थे और उसी आधार पर याचिका दाखिल की गई थी.

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