दिल्ली हाईकोर्ट से सपा को लगा झटका, बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ हटाना होगा ये पोस्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) और उसके मीडिया प्रकोष्ठ को भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ ‘एक्स’ पर किए गए ‘अपमानजनक’ पोस्ट को चार दिनों के अंदर हटाने का निर्देश दिया है.
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Uttar Pradesh News : दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) और उसके मीडिया प्रकोष्ठ को भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ ‘एक्स’ पर किए गए ‘अपमानजनक’ पोस्ट को चार दिनों के अंदर हटाने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यदि प्रतिवादी पोस्ट नहीं हटाता है तो ‘एक्स’ इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने के 36 घंटे के अंदर उसे हटा देगा.
दिल्ली हाईकोर्ट से सपा को लगा झटका
अमित मालवीय ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ वाद दायर किया था. इससे पहले सपा के मीडिया प्रकोष्ठ ने तीन अगस्त को उनपर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पोस्ट किया था. उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप बहुत ही अपमानजनक है तथा व्यक्ति की छवि उसके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती है, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अनुचित रूप से कलंकित नहीं किया जा सकता.
दरअसल पूरा मामला समाजवादी पार्टी की एक पोस्ट से जुड़ा है जब बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अयोध्या रेप मामले में सपा नेता मोईद खान का नाम आने पर अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित मालवीय ने सवाल किया था कि वो डीएनए टेस्ट की मांग करके क्या साबित करना चाहते हैं. अमित मालवीय के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देता हुए सपा मीडिया सेल ने रेप के आरोपियों के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें डाली गईं थी. सपा ने यहाँ तक कहा कि अमित मालवीय भी महिलाओं को होटलों में बुलाकर उनसे रेप करते थे. अमित मालवीय ने इस पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था.
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