अफजाल को SC से बड़ी राहत, दोषसिद्धि पर रोक, बहाल होगी सदस्यता, क्या लड़ पाएंगे 2024 का चुनाव?

संजय शर्मा

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Afzal Ansari News: गैंगस्टर मामले में हुई 4 साल की सजा के बाद अपनी संसद की सदस्यता गंवा चुके BSP के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दी है. अफजाल की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने को कहा है.

बता दें कि कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव नहीं होगा. मगर एमपी लैड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए हो सकेगा. इस दौरान अफजाल संसद की कार्रवाई में भी भाग ले सकते हैं. अफजाल अंसारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई हैं. अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है.

अफजाल ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर अपनी भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अंसारी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अदालत को मामले के हर पहलू को देखना चाहिए. क्योंकि अगर उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में प्रतिनिधित्वहीन हो जाएगा.

अफजाल संसद की विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्य थे, जब वे सांसद नहीं रहेंगे तो वहां वह योगदान नहीं दे पाएंगे. गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने इस साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया था. मुख्तार को दस साल और अफजाल को चार साल कैद की सजा मिली थी.

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