अफजाल अंसारी ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दिया ये तर्क, जानिए अब आगे क्या होगा?

पंकज श्रीवास्तव

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

Afzal Ansari News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में गाजीपुर जिला अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अफजाल अंसारी की अपील पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा. कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा के मामले में राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है. इस मामले में 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.

अफजाल अंसारी की ओर से दिया गया ये तर्क

आपको बता दें कि अफजाल अंसारी की याचिका में तमाम दलीलें दी गई हैं. कहा गया है कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर के जिस केस को आधार बनाकर गैंगस्टर लगाया गया था, उस मामले में वह साल 2019 में ही बरी हो चुके हैं. मूल मुकदमे में बरी होने के बाद गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है. कोर्ट के फैसले से यह तय हो सकता है कि अफजाल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के मामले में राहत मिलेगी या नहीं.

गौरतलब है, गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के मामले में चार साल की सजा सुनाई थी, इसके चलते उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त हो गई.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT