ज्ञानवापी मामला: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने टाला फैसला, अब इस दिन होगी सुनवाई

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Varanasi News: ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Masjid Case) में वाराणसी की सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को और भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा की मांगों से संबंधित याचिका पर आज भी कोर्ट का आदेश नहीं आ सका. सोमवार को सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने 2 दिन के लिए फैसला टाल दिया है. अब इस मामले में 17 नवंबर को फैसला आएगा. यानी अब 17 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा कि ये केस सुनने योग्य है या नहीं.

बता दें कि किरण सिंह बिसेन ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिछली तारीख में निर्णय सुरक्षित रख लिया था.

हिंदू पक्ष की तरफ से इन चार मुख्य बिंदुओं पर यह मुकदमा वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में चल रहा है.

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  • तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विश्वेश्वर शंभू विराजमान की नियमित पूजा प्रारंभ हो.

  • संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए.

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  • संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाए.

  • मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाया जाए.

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    बीते 15 अक्तूबर को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी और आदेश के लिए 27 अक्तूबर की तिथि नियत की गई थी। तब से दो बार आदेश अगली तिथि के लिए टाल दिया गया है. वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील के मुताबिक केस खारिज ना होने की स्थिति में वह जिला जज और फिर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं.

    कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश बरकरार

    ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है. यानि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा. इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक संरक्षण का आदेश दिया था, जिसकी तारीख शनिवार को खत्म हो रही थी. ऐसे में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इसे बढ़ाने का आदेश दे दिया है.

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