शादी से पहले महिला ने पति के खिलाफ लिखाया रेप का झूठा केस, HC ने लगाया ₹10 हजार जुर्माना
शादी से पहले पति पर रेप का झूठा आरोप लगाकर एफआईआर कराने वाली महिला पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया…
ADVERTISEMENT
शादी से पहले पति पर रेप का झूठा आरोप लगाकर एफआईआर कराने वाली महिला पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी और न्याय वितरण प्रणाली को व्यक्तिगत तौर पर तय करने का साधन नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही कानून प्रणाली पहले से ही मामलों के बोझ से जूझ रही है. इस तरह से दुरुपयोग करना कीमती वक्त को बर्बाद कर रहा है. एसे झूंठे केसों में जांच एजेंसी और कोर्ट दोनों को निपटने में वास्तविक मामलों को परिणाम भुगतना पड़ता है. इसलिए कथित पीड़िता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.
क्या है मामला?
दरअसल, याची सलमान उर्फ मुहम्मद सलमान के खिलाफ एक महिला ने रेप का झूठा आरोप लगाकर एफआईआर लिखा दी थी. बाद में महिला ने उसी से शादी कर ली. कोर्ट ने आरोपी पति की याचिका पर विचार करते हुए एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए और शादी कर गलत एफआईआर लिखाने वाली महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ये आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने दिया है.
गौरतलब है कि महिला ने एफआईआर लिखाकर आरोप लगाया था कि शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और शादी से इनकार कर दिया गया. मगर बाद में दोनों ने समझौता कर एक दूसरे से शादी भी कर ली. इसके बाद महिला जांच अधिकारी से आवेदन दायर कर कहा कि कुछ लोगों ने दोनों के बीच दरार पैदा कर दी थी, इस कारण लिखाई गई एफआईआर को रद्द कर दिया जाए.
वहीं, कोर्ट ने कहा है कि दिए गए आवेदन में महिला ने स्पष्ट कहा है कि सलमान और उसके बीच किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं था. वो केवल उससे प्यार करती थी. कोर्ट ने इस पॉइंट को नोट कर कहा कि शिकायत कराने वाली महिला द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसके लगाए रेप के आरोप झूठे और निराधार हैं. ऐसा लगता है कि शादी का दबाव बनाने के लिए झूठी एफआईआर लिखाई गई है, ताकि उसकी शादी हो सके.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
कोर्ट ने पति की याचिका पर विचार करते हुए झूठी और आधारहीन एफआईआर लिखाने के लिए शिकायतकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया दिया है और लिखाई गई एफआईआर को रद्द करने के लिए कहा है.
वकील के चैंबर से लड़की के अपहरण को इलाहाबाद HC ने बताया ‘दुर्भाग्यपूर्ण’, दिया ये आदेश
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT